त्रिवेन्दम। Shocking केरल में कोझीकोड के सेशन कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में प्रभावित महिला को ‘यौन उत्तेजक’ कपड़े पहनने की बात कहते हुए अभियुक्त को ज़मानत दे दी। अदालत के इस फै़सले को लेकर कानून विशेषज्ञ काफी नाराज हैं। Read More : Shocking : दोस्तों के साथ City Forest घूमने आई …
त्रिवेन्दम। Shocking केरल में कोझीकोड के सेशन कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में प्रभावित महिला को ‘यौन उत्तेजक’ कपड़े पहनने की बात कहते हुए अभियुक्त को ज़मानत दे दी। अदालत के इस फै़सले को लेकर कानून विशेषज्ञ काफी नाराज हैं।
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कोझीकोड सेशन कोर्ट के जज एस कृष्ण कुमार का यह फै़सला प्रकाश में आया। फै़सले में कहा गया, ”अभियुक्त की ओर से ज़मानत याचिका के साथ पेश किए गए फोटो से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने जो कपड़े पहने, वो यौन उत्तेजक थे।” इसके चलते जज ने माना है कि अभियुक्त सिविक चंद्रन उर्फ सीवी कुट्टन के ख़िलाफ़ पहली नज़र में आईपीसी की धारा 354 ए के तहत यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता। अभियुक्त चंद्रन लेखक और एक्टिविस्ट हैं।
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अदालत ने कहा, ”यह स्वीकार करते हुए कि उनके बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ, ऐसा मानना संभव नहीं है कि 74 साल की उम्र का और शारीरिक रूप से कमज़ोर कोई आदमी शिकायतकर्ता को ज़बरदस्ती अपनी गोद में बिठा सकता है और उनकी छाती को छू सकता है।”