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Alcohol Storage Rule : मदिराप्रेमी ध्यान दें: आप कितनी शराब अपने घर में रख सकते हैं? जानिए नियम

rohit banchhor
27 Dec 2023 7:31 AM GMT
Alcohol Storage Rule : मदिराप्रेमी ध्यान दें: आप कितनी शराब अपने घर में रख सकते हैं? जानिए नियम
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Alcohol Storage Rule : जब भी बात पार्टी की होती है, तो कई लोग शराब को अपने जश्न में शामिल कर ही लेते हैं।



Alcohol Storage Rule : जब भी बात पार्टी की होती है, तो कई लोग शराब को अपने जश्न में शामिल कर ही लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे- अब नया साल आ रहा है, तो ऐसे में लोग इस दिन नए साल का स्वागत करते हैं और खूब पार्टी करते हैं। वहीं, इन पार्टियों में शराब भी परोसी जाती है। ऐसे में जहां कई लोग बार जाते हैं, तो कई लोग अपने घर पर ही पार्टी करते हैं।

Alcohol Storage Rule : ऐसे में जो लोग घरों में पार्टी करते हैं वो नए साल ही नहीं बल्कि, ड्राई डे के मौके पर भी घर में शराब स्टोर कर लेते हैं यानी पहले ही खरीदकर रख लेते हैं ताकि उन्हें दिक्कत न हो। पर क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में कितनी शराब रख सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसको लेकर भी नियम है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या कहता है नियम...

नियम जानें

दरअसल, पीने वाले लोग अपने घरों में शराब तो रखते ही हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर शराब स्टोरेज को लेकर क्या नियम है। पहले तो ये जान लें शराब पीने को लेकर कोई भी नियम नहीं है यानी कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी भी शराब का सेवन कर सकते हैं।

पर इसके उलट घर में शराब रखने को लेकर नियम है। इसलिए कोई भी व्यक्ति तय नियम के मुताबिक ही अपने घर में शराब का स्टोरेज कर सकता है। हालांकि, देश में केंद्र सरकार ने इसको लेकर कोई नियम नहीं बना रखा है, लेकिन राज्यों के अपने नियम हैं।

राज्यों के लिए ये है नियम

आबकारी विभाग ने शराब स्टोरेज को लेकर जो नियम बना रखे हैं, वो सभी राज्यों के लिए अलग-अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, जबकि हर राज्य के आबकारी विभाग ने अपनी नीति तय की है।

जहां दिल्ली में आप अपने घर में 18 लीटर शराब रख सकते हैं और अगर इससे ज्यादा रखते हैं, तो ये गैरकानूनी माना जाएगा। जबकि, उत्तर प्रदेश में आप 6 लीटर तक शराब ही अपने घर में स्टोर कर सकते हैं। इससे ज्यादा रखने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना होता है और साथ ही 12 हजार रुपये हर साल देने होते हैं। ठीक ऐसे ही अन्य राज्यों के लिए भी नियम आबकारी विभाग की तरफ से बनाए गए हैं।

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