सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही है. अदालत ने हाल ही में माना कि सोशल मीडिया पर किसी ‘अश्लील’ पोस्ट को लाइक करना कोई अपराध नहीं है