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Telecom Bill 2023 : लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी दूरसंचार विधेयक 2023 पारित, होने जा रहे हैं ये 10 बड़े बदलाव, जानिए सबकुछ

rohit banchhor
22 Dec 2023 6:17 AM GMT
Telecom Bill 2023 : लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी दूरसंचार विधेयक 2023 पारित, होने जा रहे हैं ये 10 बड़े बदलाव, जानिए सबकुछ
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नई दिल्ली : लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी दूरसंचार विधेयक 2023 ( Telecommunications Bill 2023) पारित हो गया है।


नई दिल्ली : लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी दूरसंचार विधेयक 2023 ( Telecommunications Bill 2023) पारित हो गया है। इस विधेयक के तहत ही उपग्रह स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए गैर-नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दूरसंचार विधेयक 2023 को राज्यसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। यह विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूरसंचार नेटवर्क को अपने कंट्रोल में लेने की अनुमति देता है।


यह नया विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1950 की जगह लेगा। आइए 10 प्वाइंट में समझते हैं कि आखिर यह टेलीकॉम बिल क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है।


सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये का जुर्माना

फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए बिल में सख्त प्रावधान हैं। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर तीन साल की जेल और जुर्माना लगेगा। बिल के तहत सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी तीन साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा उसके बाद ही सिम जारी होगा।

SIM की कॉपी करना क्राइम में शामिल

सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड का दुरूपयोग करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। आपको बता दें कि देश में सिम कार्ड क्लोनिंग को लेकर काफी मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन लोगों के सिम कार्ड को क्लोन करके लोगों के खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं।

दूरसंचार नियामक ट्राई की शक्तियों को सीमित करता है

नया विधेयक दूरसंचार कंपनियों की उस चिंता को दूर करता है जो उन्हें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को लेकर है। यह बिल ट्राई की शक्तियों पर अंकुश लगाता है।

लाइसेंस रिटर्न करने के लिए नया कानून

नए बिल में टेलीकॉम लाइसेंस को लेकर नए प्रावधान हैं। यदि कोई कंपनी लाइसेंस वापस करती है या सरेंडर करती है तो उसकी लाइसेंस फीस वापस की जाएगी।

प्रमोशनल मैसेज भेजने के लिए इजाजत

नए विधेयक में प्रमोशन मैसेज को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी।

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