HIT AND RUN : भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी, सड़क दुर्घटना में जान गवाने वाले लोगो के घर वालो को और घायल पीड़ित लोग को मिलेगा मुआवजा

फरीदकोट. डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट विनीत कुमार ने आज सड़क दुर्घटनाओं 'हिट एंड रन' के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के वारिसों और घायल पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को लागू करने के लिए 8 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति का गठन किया

Update: 2023-10-28 02:30 GMT

HIT AND RUN : फरीदकोट. डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट विनीत कुमार ने आज सड़क दुर्घटनाओं 'हिट एंड रन' के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के वारिसों और घायल पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को लागू करने के लिए 8 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति का गठन किया और कहा कि इन मामलों में मुआवजा देने वाले हर व्यक्ति का काम तय समय में पूरा हो जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते डिप्टी कमिश्रर ने कहा कि सड़क हादसों में जान गंवा चुके मृतकों के परिजनों को 2 लाख और गंभीर घायलों के लिए 50 हजार मुआवजा देने का प्रावधान है।

उन्होंने मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि क्लेम जांच अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नामित आवेदक से अनुरोध प्राप्त होने के एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देंगे। इस प्रक्रिया के बाद क्लेम अधिकारी आदेशों की एक प्रति जनरल इंश्योरेंस को 15 दिनों के भीतर दावा सत्र आयोजित करने की अनुमति देगा और उसी की एक प्रति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और परिवहन आयुक्त को भेजेगा। इसे जीआई काउंसिल द्वारा 15 दिन की तय समयावधि में पूरा कर लिया जाएगा।

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