Assembly elections 2023 : मीडिया के सभी प्लेटफार्म में एक्जिटपोल पर 30 नवम्बर तक लगी रोक, भारत निर्वाचन आयोग ने किया आदेश जारी...

Assembly elections 2023 : मीडिया के सभी प्लेटफार्म में एक्जिटपोल पर 30 नवम्बर तक लगी रोक, भारत निर्वाचन आयोग ने किया आदेश जारी...

Update: 2023-11-01 11:14 GMT


रायपुर। Assembly elections 2023 विधानसभा चुनाव में अब किसी भी मीडिया के द्वारा एक्जिटपोल का प्रसारण, आयोजन नहीं किया जा सकता। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक एक्जिट पोल के आयोजन या प्रसारण को प्रतिबंधित किया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के दृष्टिगत 7 नवम्बर को सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम साढ़े 6 बजे तक की अवधि को एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया है। इस अवधि में विधानसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एक्जिट पोल का आयोजन करने या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन पांच राज्यों में साधारण निर्वाचन और उप निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। 

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