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Shocking : बेरोजगार लड़के बन रहे है किन्नर, हुआ चौकाने वाला खुलासा...

Sharda Kachhi
9 Aug 2023 4:42 AM GMT
Shocking
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कोरबा। बेरोजगारी से जूझ रहे युवक अब पैसे कमाई के लिए किन्नर का भेष धारण करने से गुरेज नहीं कर रहे। तेजी से पैसा कमाने के चक्कर में न केवल नकली किन्नर बन गए बल्कि व्यापारियों को धमकाने लगे। एक सराफा व्यापारी की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने सात नकली किन्नरों को गिरफ्तार …

Shocking कोरबा। बेरोजगारी से जूझ रहे युवक अब पैसे कमाई के लिए किन्नर का भेष धारण करने से गुरेज नहीं कर रहे। तेजी से पैसा कमाने के चक्कर में न केवल नकली किन्नर बन गए बल्कि व्यापारियों को धमकाने लगे। एक सराफा व्यापारी की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने सात नकली किन्नरों को गिरफ्तार किया है। किन्नरों के एक संघ ने भी पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को ज्ञापन सौंपकर नकली किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बता दे कि ये मामला मार्च 2015 है.

कोतवाली अंतर्गत गांधी चौक निवासी सुनील सोनी पिता नत्थूलाल सोनी (29) अग्रसेन चौक में शारदा ज्वेलर्स का संचालन करते हैं। शनिवार की शाम 5 बजे सुनील ग्राहकों को जेवर दिखाने में व्यस्त था। इसी दौरान तथाकथित सात किन्नर दनदनाते हुए दुकान के भीतर जा पहुंचे।

उन्होंने सराफा व्यवसायी से होली की बख्शीश देने की मांग शुरू कर दी। इस बीच तथाकथित किन्नरों ने व्यवसायी को धमकाना शुरू कर दिया। उनकी हरकतों से दुकान में मौजूद ग्राहकों में अफरातफरी की स्थिति निर्मित हो गई। इसकी सूचना सुनील ने कोतवाली पुलिस को दे दी।सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी यदुमणी सिदार के निर्देश पर पुलिस की टीम ज्वेलरी शॉप जा पहुंची। यहां पुलिस ने सातों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उन्हें थाना लाकर पूछताछ शुरू की गई।

पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम कटघोरा थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी नागेंद्र (25), ढोढ़ीपारा निवासी सन्नी सोनवानी (18), वासु उर्फ रिया (20), कोटा बिलासपुर निवासी क्षितिज वानखेड़े (20), बांकीमोंगरा निवासी राजकुमार उर्फ रानी (26), ढेलवाडीह निवासी राजू दास (23) व गनियारी बिलासपुर निवासी राम यादव उर्फ रानी (33) बताया।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को कई जानकारियां दी। गौरतलब है कि पुलिस को किन्नर बनकर कुछ युवकों के द्वारा अवैध वसूली किए जाने की शिकायत लगातार मिल रही थी। पुलिस ऐसे लोगों की तलाश में लगी हुई थी। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 284, 508, 294, 34 के तहत कार्रवाई की है।

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