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31 जुलाई तक कर लें ये जरूरी काम, अगर चूके तो भरना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना, पढ़ें काम की खबर
नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने के लिए आयकर विभाग की ओर से 31 जुलाई 2023 की तारीख निर्धारित की गई है. मतलब आपके पास महज तीन दिन बचे हैं, अगर आप तय तारीख तक आईटीआर फाइल करने से चूकते हैं, तो फिर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना …
नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने के लिए आयकर विभाग की ओर से 31 जुलाई 2023 की तारीख निर्धारित की गई है. मतलब आपके पास महज तीन दिन बचे हैं, अगर आप तय तारीख तक आईटीआर फाइल करने से चूकते हैं, तो फिर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
आयकर विभाग लगातार कर रहा अपील
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार देश के करदाताओं से मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए ये अपील कर रहा है कि ITR भरने की डेडलाइन का इंतजार न करें और जल्द से जल्द इस जरूर काम को निपटा लें. विभाग के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लगातार लोगों को आखिरी समय में होने वाली भीड़ की दिक्कतों से बचने के लिए आज ही इसे दाखिल करने की सलाह दी जा रही है.
4 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल
विभाग की ओर से साझा किए गए डाटा के मुताबिक, ये अपील काम भी कर रही है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 24 जुलाई तक देश के 4 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं. अगर आप इनमें से एक नहीं हैं और आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR File नहीं किया है, तो फिर बिना समय गंवाए इस काम को पहले कर लें.
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जुर्माने से बचने का अभी भी मौका
अगर आप आयकर विभाग की ओर से तय की गई अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 तक अपना ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसे दाखिल करने मौका नहीं मिलेगा. विभाग की ओर से ऐसे करदाताओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है. दरअसल, लेट आईटीआर फाइल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है, लेकिन जुर्माने के साथ, तो इससे बचने के लिए अभी इस काम को करना समझदारी होगा.
कितना लग सकता है जुर्माना?
देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी की बात करें तो इसके तहत 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस वसूले जाने का प्रावधान किया गया है.
हालांकि, ये लेट फाइन विलंब की अवधि पर निर्भर करता है. वहीं अगर करदाता 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR Filing करता है तो फिर उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा जेल भेजने का भी प्रावधान किया गया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, निर्धारित तिथि तक इस काम को करने से चूकने वाले करदाता को अपना रिटर्न भरने तक प्रति माह एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज देना होता है.