शादी में बजने वाले गाने Copyright का उल्लघन नहीं, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश...
नई दिल्ली : सरकार ने शादी-विवाह में बजने वाले गाने को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. सरकार ने कहा है कि इन गानों पर कोई भी रॉयल्टी नहीं मांग सकता है. यह कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं है. दरअसल, ये बात ऐसे समय में सामने आई है, जब शादी-विवाह में बजने वाले गानों पर रॉयल्टी …
नई दिल्ली : सरकार ने शादी-विवाह में बजने वाले गाने को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. सरकार ने कहा है कि इन गानों पर कोई भी रॉयल्टी नहीं मांग सकता है. यह कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं है. दरअसल, ये बात ऐसे समय में सामने आई है, जब शादी-विवाह में बजने वाले गानों पर रॉयल्टी मांगने की शिकायत सरकार को मिल रही थी. अब सरकार की ओर से नोटिस जारी करके पूरा मामला स्पष्ट किया गया है.
रायल्टी पर मिली हैं कोई शिकायतें
उद्योग और आंतरिक व्यापार विकास विभाग (डीपीआइआइटी) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि उसे कापीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 (1) (जेडए) की भावना के उलट शादी समारोह में गाना बजाने को लेकर कापीराइट सोसायटी से रायल्टी लिये जाने के बारे में आम लोगों और अन्य पक्षों से कई शिकायतें मिली हैं।
52 कार्यों पर नहीं होता है कॉपीराइट
अधिनियम की धारा 52 कुछ ऐसे कार्यों से संबंधित है, जिसमें कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। डीपीआईआईटी ने कहा कि कि धारा 52 (1) (जेडए) विशेष रूप से किसी धार्मिक समारोह या आधिकारिक समारोह के दौरान साहित्यिक, नाटकीय अथवा गाना बजाने या साउंड रिकार्डिंग के प्रदर्शन का उल्लेख करती है। यह कहीं से भी कापीराइट का उल्लंघन नहीं है।
इसमें कहा गया है कि धार्मिक समारोह में विवाह और विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक कार्य शामिल हैं। डीपीआइआइटी ने कहा कि इसको देखते हुए कापीराइट सोसायटी को किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिये अधिनियम की धारा 52 (1) (जेडए) के उल्लंघन वाले कार्यों से परहेज करने का निर्देश दिया जाता है।