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"सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं"... कथित शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने इस आधार पर मंजूर की जमानत
रायपुर/बिलासपुर : आज का दिन कारोबारी अनवर ढेबर के लिए बेहद ही खास रहा। वो इसलिए क्योंकि आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दे दी है। बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक तिवारी ने मामले की सुनवाई करते हुए अनवर ढेबर के पक्ष में बड़ी …
रायपुर/बिलासपुर : आज का दिन कारोबारी अनवर ढेबर के लिए बेहद ही खास रहा। वो इसलिए क्योंकि आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दे दी है।
बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक तिवारी ने मामले की सुनवाई करते हुए अनवर ढेबर के पक्ष में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने पेंडिंग कंप्लेंट न होने व मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अनवर ढेबर को अंतरिम बेल दी है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर व जूनियर वकीलों की टीम ने दलीलें पेश की, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से राहतभरा फैसला आया.
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बता दें कि शराब मामले में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ED को करारा झटका मिला था. बीते दिनों जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस सुधांशु धुलिया की डिवीज़न बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए ED की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने “प्रेडिकेट ऑफेंंस” के अभाव में किसी भी प्रकार की विवेचना एवं आगे की कार्यवाही पर ब्रेक लगा दिया था.
इन वकीलों ने पेश की दलील
-सीनियर एडवोकेट डॉ पुनीत बाली
-सीनियर एडवोकेट प्रफुल्ल भारत
-एडवोकेट मतिन सिद्दीकी
-एडवोकेट अर्शदीप सिंह खुराना
-एडवोकेट मिज्बा ढेबर
- एडवोकेट हर्ष श्रीवास्तव
- एडवोकेट आदित्य सोनी