- Home
- /
- Main Stories
- /
- Indian Railways: ट्रेन...
Indian Railways: ट्रेन में लगे पंखों को कोई नहीं कर सकता चोरी? वजह जानकर उड़ जाएंगे होश, पढ़ें ज्ञानवर्धक खबर
Indian Railways : ट्रेन में यात्रा के दौरान पैसेंजर्स को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जो सफर को और सुगम बनाती हैं। वहीं, कंफर्ट सीट और सोने की सुविधा के अलावा ट्रेन में एसी क्लास भी होता है, जिसमें आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। जबकि, टू सीटर और स्लिपर क्लास में …
Indian Railways : ट्रेन में यात्रा के दौरान पैसेंजर्स को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जो सफर को और सुगम बनाती हैं। वहीं, कंफर्ट सीट और सोने की सुविधा के अलावा ट्रेन में एसी क्लास भी होता है, जिसमें आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। जबकि, टू सीटर और स्लिपर क्लास में हवा के लिए पंखे होते हैं।
Indian Railways : बात अगर इन पंखों की करें, तो शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि कोई चोर चाहते हुए भी इन पंखों को चोरी नहीं कर पाता, क्योंकि इसके पीछ एक बड़ी वजह छुपी है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी वजह है जिसके कारण ट्रेन में लगे पंखें चोरी नहीं हो पाते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं…
Indian Railways : आपको जानकर हैरानी होगी कि चोरी की कई घटनाओं के बाद भारतीय रेलवे ने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें पंखे तब तक ही काम करते हैं जब तक ये ट्रेन में लगे हैं। अगर आप इन्हें निकालकर घर पर चलाने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं चलेंगे।
READ MORE : CG BIG NEWS : छत्तीसगढ़ के इन 13 गांवों में फैला डायरिया, अस्पताल में जगह नहीं तो आश्रम बना सहारा, जानिए इसके लक्षण और बचाव के तरीके
रेलवे करता है इस तकनीक का इस्तेमाल
Indian Railways : दरअसल, घरों में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो दो तरह की होती है। पहला होता है डायरेक्ट करेंट यानी डीसी और इसकी अधिकतम पावर 5, 12 या 24 होती है। जबकि, दूसरा है अल्टरनेटिव करेंट याी एसी और इसकी अधिकतम पावर 220 बोल्ट होती है।
Indian Railways : वहीं, ट्रेनों में जो पंखे लगे होते हैं, वो 110 डीसी पर चलते हैं। ऐसे में अगर आप ट्रेन से इन पंखों को चोरी करके लाएं और घर पर चलाने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं चल पाते हैं।
भूलकर न करें ट्रेन में चोरी
Indian Railways : गलती से भी भारतीय ट्रेन में चोरी न करें, क्योंकि रेलवे की संपत्ति चोरी करना एक दंडनीय अपराध है। आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 380 के तहत मामल दर्ज हो सकता है। वहीं, दोषी पाए जाने पर आपको 7 साल की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लग सकता है।