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LPG Gas Cylinder : एलपीजी गैस सिलेंडर को ब्लास्ट होने से बचा सकते है आप, डिलीवरी लेने से पहले जरूर चेक करें ये चीजें
LPG Gas Cylinder : शहरों से लेकर गांव तक हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। एलपीजी गैस सिलेंडर का सभी को सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो सिलेंडर ब्लास्ट या फिर आग लगने जैसी घटना भी हो सकती है। कुछ टिप्स को अपनाकर आप इन हादसों से बच सकते हैं। आमतौर …
LPG Gas Cylinder : शहरों से लेकर गांव तक हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। एलपीजी गैस सिलेंडर का सभी को सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो सिलेंडर ब्लास्ट या फिर आग लगने जैसी घटना भी हो सकती है। कुछ टिप्स को अपनाकर आप इन हादसों से बच सकते हैं। आमतौर पर सिलेंडर दो कारणों से ब्लास्ट होता है। पहला – गैस लीक होने के कारण चूल्हे से आग सिलेंडर तक पहुंच जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। दूसरा- एस्कपायरी डेट का सिलेंडर होने के कारण उपयोग में लाने पर ब्लास्ट होने जोखिम बना रहता है।
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LPG सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय सावधानियां-
अगर आपको LPG सिलेंडर ब्लास्ट आदि से बचना है तो आपको सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय कुछ बातों को अवश्य ध्यान रखा चाहिए।
एलपीजी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट को भी चेक करना चाहिए।
आधिकारिक गैंस एजेंसी से ही LPG सिलेंडर की डिलीवरी लेनी चाहिए।
LPG सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय हमेशा सील चेक करें।
LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका रेगुलेटर सिलेंडर पर फिट हो रहा है या नहीं।
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एक्सपायरी डेट कैसे चेक करें?
हर LPG सिलेंडर पर उसके ऊपर हिस्से में एक्सपायरी डेट लिखी होती है। यह A-23, B-23, C-23 और D-23 होती है। इसमें A जनवरी से मार्च, B अप्रैल से जून, C जुलाई से सितंबर और D अक्टूबर से दिसंबर की एक्सपायरी को दिखाता है, जबकि 23 इसके एक्सपायरी के साल को दिखाता है।
LPG सिलेंडर ब्लास्ट पर इंश्योरेंस
गैस सिलेंडर वितरक कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल (Indian Oil), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) की ओर से सिलेंडर ब्लास्ट पर इंश्योरेंस दिया जाता है। इस पर 2019 में राज्यसभा में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ओर से दिए गए बयान के मुताबिक, सिलेंडर ब्लास्ट से होने पर 6 लाख रुपये प्रति व्यक्ति का डेथ कवर दिया जाता है। वहीं, 30 लाख रुपये का मेडिकल कवर दिया जाता है, जो कि 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति तक अधिकतम होता है। प्रोपर्टी को नुकसान पर 2 लाख रुपये तक का कवर दिया जाता है।