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Chhattisgarh

CG : नगर पंचायत पेंड्रा में दुकान नीलामी के बाद आबंटन में फ़र्जीवाड़ा, कलेक्टर को ज्ञापन सौप जाँच की माँग

viplav
27 April 2023 6:04 PM GMT
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पेंड्रा। CG : नगर पंचायत पेंड्रा में सात माह पूर्व स्वा वित्तीय योजना अन्तर्गत निर्मित सात नग दुकानों की नीलामी 22/9/2022 को की गई थी जिसमे फर्जीवाड़ा सामने आया है, हाईस्कूल के सामने निर्मित उक्त दुकानों की नीलामी में पेंड्रा नगर एवं आसपास के लगभग 45 बोलीदारो ने बोली में भाग लिया था उक्त …

पेंड्रा। CG : नगर पंचायत पेंड्रा में सात माह पूर्व स्वा वित्तीय योजना अन्तर्गत निर्मित सात नग दुकानों की नीलामी 22/9/2022 को की गई थी जिसमे फर्जीवाड़ा सामने आया है, हाईस्कूल के सामने निर्मित उक्त दुकानों की नीलामी में पेंड्रा नगर एवं आसपास के लगभग 45 बोलीदारो ने बोली में भाग लिया था उक्त दुकान नीलामी हेतु नगर पंचायत पेंड्रा के द्वारा नियम और शर्ते बनाई गई थी जिसका पालन नही किया जा रहा है।

शर्त कंडिका क्रमांक 03 के तहत उच्चतम बोली राशि का 50% राशि 48 घंटे के अंदर नगर पंचायत कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया था । जिसका पालन किसी भी बोली दार के द्वारा नहीं किया गया । 48 घंटे के भीतर किसी के द्वारा एक भी राशि जमा नहीं किया गया।

वर्तमान में फर्जीवाड़ा का खुलासा होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी पेंड्रा द्वारा आनन फानन मे अनियमितता पर पर्दा डालने के लिए अब एक नया फर्जीवाड़ा किया जा रहा है ।

जिस दुकान की नीलामी 06 माह पूर्व हुई थी फिर बोली स्वीकृत होने की सूचना दिनांक 12/09/2022 को सभी दुकान दरों को देते हुए 48 घंटे में राशि जमा करने को कहा गया था जिसका पालन किसी भी बोलीदार के द्वारा नही किया गया । नोटिस के तीन माह तक मात्र 04 बोलीदारों के द्वारा 10 से 20 प्रतिशत राशि नगर पंचायत कार्यालय में जमा की गई है।

उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत जवाब में मुख्य नगर पालिका अधिकारी पेंड्रा कन्हैया लाल निर्मलकर के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से दिया है। शेष अन्य 03 बोलीदरो के द्वारा एक रूपये भी कार्यालय में जमा नही किया गया। वर्तमान में एक नया फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जिसमें दिनांक 17 अप्रैल को बोलीदारो को नोटिस जारी कर 48 घंटे की राशि जमा करने का लेख किया गया है।

जबकि 48 घंटे का समय 12/09/2022 को समाप्त हो चुका मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नियम कानून को दर किनार कर लाखो का गबन किया जा रहा है। पाँच माह का किराया की वसूली की जगह अभी दुकान नीलाम की राशि की वसूली की जा रही है। नियम शर्त की कंडिका क्रमांक 24, 25, के तहत दर स्वीकृत के दो माह के भीतर संपूर्ण बोली की राशि जमा करना था ।दो माह के भीतर राशि जमा नही करने पर 20 % राशि की कटौती कर उक्त दुकान की नीलामी को निरस्त कर पुनः नीलाम की कार्यवाही की जायेगी।

06 माह बाद भी किसी भी बोली दार के द्वारा संपूर्ण राशि जमा नहीं की गई है। इसके अलावा बोलीदारो ने नगर पंचायत से बिना अनुबंध किए दुकानों पर कब्जा कर सामने शेड का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है और दुकानों में लाइट और नल कनेक्शन ले लिया हैं। इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि इस सब मामले में नगर पंचायत कि मिलीभगत है।

वही ज्ञापन सौपने वालों में प्रमुख रूप से नगर पंचायत उपाध्यक्ष पंकज तिवारी, पार्षद रमेश साहू, पार्षद शाहिद राइन, एल्डरमेन ओमप्रकाश बंका, एल्डरमैन मदन सोनी, ज़िला कांग्रेस महामंत्री पुष्पराज सिंह युवक कांग्रेस सचिव आशीष सोनी शामिल रहे।

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