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Rape Case : भाजपा नेता सैयद शाहनवाज पर चलेगा रेप का केस, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, जाने पूरा मामला

नई दिल्ली। Rape Case : बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस चलेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में हुई। …
नई दिल्ली। Rape Case : बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस चलेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सही ढंग से जांच होनी चाहिए। इसमें दखल देने की वजह नजर नहीं आती। आप सही होंगे तो बच जाएंगे।
शाहनवाज हुसैन का केस मुकुल रोहतगी लड़ रहे
Rape Case : इस मामले में शाहनवाज हुसैन का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथर ने रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। शुरुआती तफ्तीश में कुछ नहीं मिला है। शाहनवाज हुसैन की छवि को खराब करने के लिए लगातार उनके खिलाफ शिकायत की श्रृंखला चलाई गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें मामले में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती।
क्या है पूरा मामला?
Rape Case : साल 2018 में दिल्ली की एक महिला ने दिल्ली में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया था। इसमें उसने कहा था कि अप्रैल 2018 में शाहनवाज हुसैन ने उसको छतरपुर स्थित फार्म हाउस पर बुलाया। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया।
Rape Case : हालांकि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इस पूरे आरोप को बेबुनियाद बताया है। वे इस सिरे से खारिज कर रहे हैं। इस मामले के खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस खत्म करने की याचिका लगाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए थे।
