Kanjhawala Case Update : कंझावला केस में गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, आरोपियों पर लगेगी धारा 302, दिल्ली पुलिस को दिए निर्देश 

नई दिल्ली। Kanjhawala Case Update : दिल्ली के कंझावला में हुए अंजलि एक्सीडेंट केस में अब आरोपियों पर हत्या की धारा भी लगाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की धारा जोड़ने का निर्देश दिया है। 31 दिसंबर की रात करीब 1.30 बजे कंझावला इलाके में 20 साल की अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था।

Kanjhawala Case Update :पुलिस के मुताबिक अंजलि स्कूटी से घर लौट रही थी। तभी कार सवार 5 युवकों ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद युवक कार लेकर भाग निकले। अंजलि कार के नीचे फंसी रही। उसे 12 किमी तक घसीटा गया। पहले 4 किमी घसीटने की बात सामने आई थी।

पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने का निर्देश

गृह मंत्रालय ने कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस को तीन पीसीआर वैन व दो पिकेट में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को पीसीआर वैन, जांच चौकी के पर्यवेक्षण अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है। विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि उस रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

अदालत ने आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत अर्जी की खारिज 

Kanjhawala Case Update : वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को इस कांड के आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत अर्जी खारिज कर दी.  मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने कहा कि अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, जांच प्रारंभिक स्तर पर होने के तथ्य पर विचार करते हुए अदालत जमानत देने की पक्षधर नहीं है.

Kanjhawala Case Update : अतिरिक्त सरकारी अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि भारद्वाज ने यह कहकर जांच को भटकाने का प्रयास किया कि सह-आरोपी दीपक कार चला रहा था. उन्होंने कहा, ‘‘जानकारी होना और बाद में पता चलना दोनों में अंतर की एक बारीक रेखा है. हम मामले में जांच कर रहे हैं.

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