Advisory regarding kite flying ; पतंगबाजी को लेकर एडवाइजरी जारी, निमय का उलंग्घन करने पर होगी कड़ी कार्यवाही, जाना पड़ सकता है जेल…
जयपुर : राजस्थान में मकर संक्रांति पर मांझे से हो रही घटनाओं को देखते हुए गहलोत सरकार ने अब पतंगबाजी के समय को लेकर एडवाइजरी जारी की है. जिसके बाद अब प्रदेश में 4 घंटे तक लोग पतंगबाजी नहीं कर सकते और यदि पतंग उड़ाते हुए नजर भी आए तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. दिशा-निर्देश के अनुसार सुबह छह से आठ और शाम को पांच से सात बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने के लिए कहा है।
पतंगबाजी पर हो सकती है गिरफ्तारी
गृह विभाग ने चार घंटे पतंगबाजी पर रोक लगाने के साथ ही चाइनीज मांझा, प्लास्टिक और सिंथेटिक मांझा, आयरन एवं ग्लास के धागों के उपयोग पर भी रोक लगाने के लिए कहा है। कहा गया है कि इनके कारण पक्षियों एवं आम लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। प्रदेश में पिछले दिनों कई स्थानों पर चाइनीज और प्लास्टिक के मांझे से लोगों के गला कटने की घटनाएं हो चुकी है। प्रतिबंधित समय में पतंग उड़ाते हुए यदि कोई पुलिसकर्मियों को नजर आता है तो गिरफ्तारी हो सकती है।
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चार घंटे के लिए धारा 144
गृह विभाग के अनुसार चार घंटे के समय के दौरान पतंगबाजी को भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में मकर सक्रांति पर जमकर पतंगबाजी होती है। विशेषकर जयपुर में लोग मकर सक्रांति के कई दिन पहले से लोग पतंग उड़ाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर गृह विभाग के उप सचिव ने आदेश जारी किया है।
दरअसल प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई सालों से चाइनीज मांझे से लहूलुहान होने की घटनाएं हो चुकी हैं. जिसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2012 में ही सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने का आदेश दिया था. इसके साथ प्लास्टिक और चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगाने के आदेश दिए थे. लेकिन अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए एडवाइजरी जारी की है. जिसके बाद पतंगबाजी के शौकीन असमंजस में है.
