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दो साल तक नहीं ले पाया S** के मजे, जेल से बाहर निकल इस शख्स ने राज्य सरकार से मांगा 10 हजार करोड़ का हर्जाना...

Sharda Kachhi
5 Jan 2023 4:55 AM GMT
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रतलाम। मध्यप्रदेश के रतलाम में एक शख्स को रेप के झूठे केस में करीब दो साल तक जेल में रहना पड़ा। इन दिन जेल में बिताने के बाद बाहर निकले शख्स ने अब सरकार से 10006 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। इसमें कारोबार को हुए नुकसान से लेकर मुकदमे तक का खर्च शामिल किया …

S**रतलाम। मध्यप्रदेश के रतलाम में एक शख्स को रेप के झूठे केस में करीब दो साल तक जेल में रहना पड़ा। इन दिन जेल में बिताने के बाद बाहर निकले शख्स ने अब सरकार से 10006 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। इसमें कारोबार को हुए नुकसान से लेकर मुकदमे तक का खर्च शामिल किया है। खास बात यह है कि कुल मांगी गई रकम में से 10 हजार करोड़ रुपए वह इसलिए मांग रहा है क्योंकि वह इस दौरान ‘भगवान की ओर से मानव को दिए उपहारों, जैसे सेक्स’ से वंचित रहा।

35 साल के कांतिलाल भील का कहना है कि आरोपों और जेल ने उसकी दुनिया पलट दी। उसकी पत्नी, बच्चे और मां को बहुत दर्द से गुजरना पड़ा। उसने कह कि वह नहीं बता सकता कि उन दो साल की जेल में मुझे क्या भुगतना पड़ा। उसका परिवार इनरवियर भी नहीं खरीद सकता था। खुद उसने भीषण ठंड और गर्मी का सामना जेल में बिना कपड़ों के किया।

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सेक्स का आनंद नहीं ले पाने की वजह से 10 हजार करोड़ रुपए

कांतिलाल ने कहा कि वह भगवती की कृपा से जेल से बाहर निकल पाए हैं क्योंकि वकील ने बिना फीस लिए उनके लिए केस लड़ा। अब वह जेल में बिताए हर दिन का हिसाब चाहते हैं। पीड़ित ने क्षतिपूर्ति याचिका में कारोबार को हुए नुकसान, मानहानि, शारीरिक और मानसिक कष्ट, परिवार को हुए नुकसान के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि मांगी है। इसके अलावा 10 हजार करोड़ रुपए सेक्स का आनंद नहीं ले पाने की वजह से चाहते हैं, जिसे वह भगवान की ओर से दिया गया उपहार मानते हैं। कांतिलाल ने जेल में रहते हुए मुकदमों के खर्च के लिए 2 लाख रुपए की मांग की है।

कांतिलाल के वकील विजय सिंह यादव ने कहा कि जिला अदालत ने केस की सुनवाई की तारीख 10 जनवरी तय की है। कांतिलाल को गैंगरेप केस में आरोपी बनाया गया था। 18 जनवरी 2018 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह भाई के घर जा रही थी तो रास्ते में कांतिलाल ने लिफ्ट देने के बहाने बाइक पर बिठा लिया। उसने जंगल में ले जाकर गैंगरेप किया। अब कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया।

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