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Delhi Kanjhawala Case : कंझावला केस में धारा 164 के तहत दर्ज किया गया सहेली का बयान, अंजलि की मां ने लगाए नया आरोप, बोली - यह एक साजिश है....
नई दिल्ली : Delhi Kanjhawala Case : कंझावला केस (Kanjhawala Case) लगातार उलझता जा रहा है। मामले में अंजलि सिंह की सहेली निधि का बयान (Kanjhawala case Nidhi statement recorded) लिया गया है। नए साल पर बाहरी दिल्ली इलाके में 20 साल की अंजलि की मौत हो गई थी। निधि मामले में इकलौती …
नई दिल्ली : Delhi Kanjhawala Case : कंझावला केस (Kanjhawala Case) लगातार उलझता जा रहा है। मामले में अंजलि सिंह की सहेली निधि का बयान (Kanjhawala case Nidhi statement recorded) लिया गया है। नए साल पर बाहरी दिल्ली इलाके में 20 साल की अंजलि की मौत हो गई थी। निधि मामले में इकलौती चश्मदीद गवाह है। ऐसे में उसके बयान के काफी मायने हैं। निधि के बयान ने मामले को नया मोड़ दे दिया है।
Delhi Kanjhawala Case : उसके बयान के साथ सीआरपीसी की कुछ धाराओं का भी जिक्र होने लगा है। इनमें 164 और 161 शामिल हैं। निधि के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 161 के तहत भी गवाहों का बयान दर्ज किया जाता है। आखिर इन दोनों धाराओं में क्या फर्क होता है? 164 के तहत कैसे बयान दर्ज किए जाते हैं? इसके कितने मायने होते हैं? आइए, यहां इसे समझने की कोशिश करते हैं।
164 के तहत दर्ज बयान की क्या है अहमियत?
161 के तहत दर्ज बयानों से क्या फर्क है?
Delhi Kanjhawala Case : दिल्ली के कंझावला हादसे में अंजलि की मां का नया आरोप सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह एक साजिश है। शक जाहिर किया कि खुद को अंजलि की दोस्त बता रही निधि भी इसमें शामिल हो सकती है।
Delhi Kanjhawala Case : अंजलि की मां रेखा ने मीडिया से कहा, "निधि को मैं नहीं जानती हूं। मैंने उसे कभी नहीं देखा। अंजलि ड्रिंक नहीं करती थी। वह नशे की हालत में कभी घर नहीं आई। निधि ने जो भी दावा किया, हम उस पर यकीन नहीं करते। निधि झूठ बोल रही है। यह एक सोची समझी साजिश है। मुझे लग रहा है वो इसमें खुद भी शामिल है। इसकी जांच होनी चाहिए, पांचों आरोपियों को कड़ी सजा मिले।"