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Chhattisgarh

New Year 2023 : नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी, पार्टी करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य, पढ़े पूरी खबर

naveen sahu
28 Dec 2022 11:40 AM GMT
New Year 2023
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बिलासपुर। बिलासपुर में नए साल (New Year 2023) के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी गई है। जिसके तहत लोगों को नए साल के जश्न का आयोजना करने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसेक साथ ही तय समय में निर्देशों का पालन कर आयोजन किए जा सकेंगे। रात 12:30 बजे के बाद …

New Year 2023

बिलासपुर। बिलासपुर में नए साल (New Year 2023) के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी गई है। जिसके तहत लोगों को नए साल के जश्न का आयोजना करने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसेक साथ ही तय समय में निर्देशों का पालन कर आयोजन किए जा सकेंगे। रात 12:30 बजे के बाद आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी।

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इसके साथ ही नए साल के जश्न को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर कई बड़े तैयारियां की गई है। बिलासपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी नए साल के जश्न के लिए गाइड लाइन जारी कऱ दी गई है। पुलिस एवं जिला प्रशासन ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सभी मैरिज पैलेस, क्लब, होटल और कैफे संचालकों की एक बैठक ली। जिसमें विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं।

बता दे की पार्टी के दौरान डीजे साउंड सिस्टम बजाने को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोलाहल अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। अगर इस संबंध में शिकायत प्राप्त होगी तो कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम आयोजन स्थल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। इवेंट पार्टी में शराब परोसने के लिए लायसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही निर्धारित समय का पालन करना होगा। इसकी जांंच के लिए प्रशासन द्वारा जांच दल का गठन किया जाएगा जो कि इवेंट पार्टीज में जाकर चेकिंग करेंगे।

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