Youtube के अश्लील विज्ञापन की वजह से Exam में फेल हुआ युवक, मांगा 75 लाख का मुआवजा, SC ने उल्टे युवक पर ही ठोका जुर्माना…

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नई दिल्ली : परीक्षा में असफल होने पर यूट्यूब को जिम्मेदार बताते हुए मुआवजे की मांग करने वाले युवक को सुप्रीम कोर्ट से न केवल फटकार लगी, बल्कि जुर्माना भी लग गया. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में फेल हुए एक युवक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इस युवक ने आरोप लगाया था कि यूट्यूब पर अश्लील विज्ञापन आते हैं, जिस कारण उन्हें देखकर उसका ध्यान भटक गया और इसकी वजह से वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सका। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के निवासी द्वारा दायर याचिका को ‘उदंडतापूर्ण’ बताया। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि विज्ञापनों के कारण उसका ध्यान भटक गया और वह एक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। गूगल के स्वामित्व वाला यू-ट्यूब वीडियो प्रसारित करने वाला सोशल मीडिया मंच है।

 

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न्यायमूर्ति संजय के. कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका ने पीठ के समक्ष पेश हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि आप मुआवजा इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपने इंटरनेट पर विज्ञापन देखे और आपका कहना है कि ध्यान भटकने के कारण आप परीक्षा पास नहीं कर सके? पीठ ने कहा कि (संविधान के) अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं में यह सबसे उदंडतापूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस तरह की याचिकाएं न्यायिक समय की बर्बादी हैं। याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया मंच पर नग्नता को भी प्रतिबंधित करने की मांग की. पीठ ने संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था और उसने यू-ट्यूब सब्सक्राइब किया हुआ है, जहां उसने कथित रूप से अश्लील सामग्री वाले विज्ञापन देखे।

 

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