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CG NEWS : छतीसगढ़ के बार में अब बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगी एंट्री, 21 साल से कम युवक-युवतियों के पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्यवाई, एसएसपी ने जारी किए निर्देश...
बिलासपुर । CG NEWS नाबालिकों को बार में एंट्री रोकने के लिए छतीसगढ़ में एक बड़ा कदम उठाया गया है बता दे की बिलासपुर जिले में अब आधार कार्ड देखकर ही बार में एंट्री दी जाएगी। एसएसपी पारुल माथुर ने इसके लिए जिले में चल रहे 18 बार संचालको को पत्र जारी कर …
बिलासपुर । CG NEWS नाबालिकों को बार में एंट्री रोकने के लिए छतीसगढ़ में एक बड़ा कदम उठाया गया है बता दे की बिलासपुर जिले में अब आधार कार्ड देखकर ही बार में एंट्री दी जाएगी। एसएसपी पारुल माथुर ने इसके लिए जिले में चल रहे 18 बार संचालको को पत्र जारी कर आदेशित किया है। एसएसपी के पत्र में बार संचालन में आबकारी अधिनियम का दृढ़ता से पालन के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 21 साल से कम युवक-युवतियों को शराब देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे लेकर बिलासपुर पुलिस की ओर से बार संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। ऐसा करने पर बार संचालकों को जेल जाना पड़ सकता है।
वहीं रात 12 बजे तक भी बार खुला होने पर मैनेजर और संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बार का लाइसेंस निरस्त करने के लिए कलेक्टर से अनुशंसा की जाएगी। जिले के 18 बार संचालकों को SSP पारुल माथुर की ओर से नोटिस जारी किया गया है । इसका मकसद शहर में बढ़ती आपराधिक वारदातों को रोकना है। खास बात यह है कि इन आपराधिक वारदातों में सबसे ज्यादा नाबालिग ही सामने आ रहे हैं। एसएसपी पारुल माथुर ने बताया पिछले कुछ समय से सामने आया है कि कि नाबालिग शराब के नशे में मारपीट, गुंडगर्दी और आपराधिक वारदातें करते हैं। इसकी जांच में पता चला कि कुछ बार में नाबालिगों को एंट्री देकर शराब परोसी जाती है।
दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ही खुल सकेंगे बार :
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को बिलासपुर जिले के अपराधों के अनुसंधान के दौरान यह बात देखने को मिली कि अपराधी बार से शराब के नशे में आकर अपराध घटित करते है। साथ ही अपराधों में नाबालिकों की संलिप्तता भी पाई गई है। इस लिए समाज मे शांति व्यवस्था स्थापित करने व अपराधों के नियंत्रण करने के लिए बार संचालकों को पत्र प्रेषित किया है । इसके अंतर्गत 21 वर्ष के कम आयु के लोगो को मदिरा या मादक औषधि के विक्रय को प्रतिबंधित करने को कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि बार संचालको को बार में आने वाले लोगो के उम्र की पुष्टि के लिए आधार कार्ड या अन्य पुष्टिकृत दस्तावेज देखें और उम्र की जांच होने के बाद ही बार में एंट्री दें। पत्र में कड़ा निर्देश देते हुए कहा गया है कि 21 वर्ष से कम उम्रक लोगो को मदिरा प्रदान की जाती है। तो बार संचालको पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही लाइसेंस शर्तों के अनुसार दोपहर 12 से रात 12 तक ही बार खुला रखने को कहा गया है।
एसएसपी द्वारा भेजे गए पत्र में आर्सेनल बार सफायर बार, भूगोल बार, वाइब्स बार, पाली बार, विनीत बार, प्लेटिनियम बार, कोर्टयार्ड मेरियट बार, तंत्रा, इजिजियम, रिक्रियेशनल, अमिगोज, बिलासपुर सुसाइटी, गोल्डन बार, होटल आनंदा, ब्लैक बेरी, रेड चिली, पेट्रिशियन्स बार को निर्देशित किया गया है कि समाज में शांति व्यवस्था व अपराधों के रोकथाम हेतु सहयोग करें।