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Diwali Guideline : राज्य सरकार ने जारी की दिवाली पर पटाखें फोडऩे की अवधि, केवल हरित पटाखों का विक्रय और उपयोग करने के निर्देश, नियम उल्लंघन करने पर देना होगा भारी जुर्माना...

Sharda Kachhi
22 Oct 2022 3:10 AM GMT
Diwali Guideline
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रायपुर । राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश अनुरूप दीपावली के दौरान पटाखें रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच फोड़े जाने हेतु आदेश जारी किए गए है। राज्य में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित किया जाए। दीपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नया वर्ष/क्रिसमस …

Diwali Guideline

रायपुर । राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश अनुरूप दीपावली के दौरान पटाखें रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच फोड़े जाने हेतु आदेश जारी किए गए है।

राज्य में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित किया जाए। दीपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोडऩे की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। जिसके तहत दीपावली के दौरान पटाखों का इस्तेमाल सिर्फ रात्रि 8 से 10 बजे तक, छठ पूजा में प्रात: 6 से प्रात: 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात्रि 8 से 10 बजे तक और क्रिसमस तथा नए वर्ष के आगमन पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखा चलाने की अनुमति दी है।

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पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस्ट टे्रडर्स द्वारा की जा सकेगी

उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप पटाखों के उपयोग के संबंध में अन्य निर्देश जारी किए गए है। जिसके तहत कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूब्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस्ट टे्रडर्स( traders) द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लडिय़ों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।

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