Pitbull and Rottweiler dog breeding banned : इस शहर में अब नहीं पाल सकेंगे पिटबुल और रॉटवीलर कुत्ते, लगा प्रतिबंध, नियम का पालन नहीं करने पर देना होगा इतना जुर्माना…
कानपुर : कानपुर नगर निगम (KMC) हाउस ने शहर में पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि दोनों नस्लों में से किसी को भी किसी व्यक्ति ने पाला तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके प्रिय ‘पालतू’ को जब्त कर लिया जाएगा।
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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब प्रस्ताव को नगर आयुक्त को भेज दिया गया है, जो इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेंगे। कुत्तों के हमलों की लगातार घटनाओं के बाद केएमसी ने खतरनाक मानी जाने वाली दो नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि विदेशी खूंखार प्रजातियों के कुत्तों को रखने के लिए लोगों के पास इतना बड़ा आवास या फार्म हाउस नहीं है, जिसके कारण वे तनाव में आ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि जनता को हमले से बचाने के लिए खूंखार पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों को शहर की सीमा में प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जानवरों व पक्षियों के अवैध व्यापार पर कार्रवाई
शहर में कुत्तों, बिल्लियों और पक्षियों का अवैध व्यापार किया जा रहा है। बिना मानकों को पूरा किये कुत्तों की ब्रीडिंग करायी जाती है, सिर्फ पेट शाप के माध्यम से इनको बेचने का कार्य किया जाता है। यहां तक की व्हाट्सएप के माध्यम से कुत्तों और पक्षियों का खरीद-फरोख्त किया जाता है जबकि यह नियम विपरीत है भविष्य में मानको को पूरा किये जाने पर तथा पेट्स शाप में आवश्यक व्यवस्थाएं, पर्याप्त स्थान, चिकित्सा और प्रशिक्षक की व्यवस्था के बाद ही नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
