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CG Reservation Case : 50 % से अधिक आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट, अब राज्य सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट में अपील
रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकार आरक्षण मामले में हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। दरअसल, सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण मामले में फैसला सुनाया गया। जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले से सरकार असंतुष्ट है। अब हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में …
रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकार आरक्षण मामले में हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। दरअसल, सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण मामले में फैसला सुनाया गया। जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले से सरकार असंतुष्ट है।
अब हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। राज्य सरकार की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए कानून की अंतिम सीढ़ी तक लड़ाई लड़ी जाएगी। जो भी आवश्यक कदम होंगे, वे उठाए जाएंगे।
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने आज 19 सितंबर को, साल 2012 में राज्य शासन द्वारा आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि के मामले में अपना निर्णय सुनाया है, राज्य शासन ने इस निर्णय से असहमत होते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से प्रस्तुत किया जावेगा।
राज्य शासन का यह मानना है कि यद्यपि वर्ष 2012 में समुचित रूप से इस मामले में तथ्य तत्कालीन सरकार में पेश नहीं किए थे परन्तु फिर भी, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण प्रतिशत को देखते हुए, राज्य सरकार उपरोक्त फैसले से पूरी तरह असहमत हैं।
राज्य सरकार यह मानती है कि उपरोक्त निर्णय से राज्य के आरक्षित वर्ग में समुचित विकास के मार्ग में बाधित होगा, उक्त निर्णय से राज्य सरकार सहमत नहीं है एवं राज्य सरकार निर्णय को चुनौती देते हुए आरक्षित वर्ग को न्याय दिलाने में साथ खड़ी है।