Raipur : छेड़छाड़ के आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज़, पुलिस ने खौफ के चलते नही किया गिरफ्तार, ना ही महिला का बयान किया दर्ज
Raipur : राजधानी रायपुर में संजीव अग्रवाल द्वारा महिला से छेड़छाड़ के मामला में अपर न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज़ करते हुए पुलिस को तत्काल आरोपी की गिरफ़्तारी करने के निर्देश दिए है।
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आपको बता दे कि संजीव अग्रवाल ने 27 वर्षीय महिला के शरीर के विभिन्न हिस्सों को छूते हुए छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध करने पर महिला को जान से मारने तक कि धमकी दे डाली और थाने को खरीद लेने की बात कहते हुए स्वयं को प्रभावशाली नेता बताकर पुलिस में झूठी शिकायत करवा जेल भिजवाने की धमकी दी।
इस मामले में गंज थाना प्रभारी आशीष यादव की बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां कोर्ट में भी ये माना है कि पीड़ित महिला का बयान तत्काल दर्ज हुआ था, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज होने के एक सप्ताह पश्चात भी महिला का बयान दर्ज नहीं किया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज़ करते हुए पुलिस को उक्त आरोपी की गिरफ़्तारी के निर्देश दिए है।
गंज थाना प्रभारी ने ना ही आरोपी नेता के घर-कार्यालय में दबिश दी, और ना ही नोटिस ज़ारी कर थाना बुलाया, पुलिस को आरोपी का खौफ ऐसा सताया कि फोन पर उक्त आरोपी फरार बताने तक थाना प्रभारी यादव कांप रहे है। क्योंकि वे खुद जानते है कि आरोपी अग्रवाल उनकी नाक के नीचे बैठा है, जिसे छूने की भी हिम्मत पुलिस की नहीं। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस इस सत्ताधारी नेता को गिरफ़्तार कर पाती है या नहीं।