CG News : हाईकोर्ट के फैसले से निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को लगा बड़ा झटका, प्रमोशन को बरकरार रखने कैट के आदेश पर लगा स्टे…
बिलासपुर। CG News निलंबित IPS मुकेश गुप्ता के प्रमोशन को बरकरार रखने कैट ने आदेश जारी किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से मुकेश गुप्ता को बड़ा झटका लगा है। इस मामले की अंतिम सुनवाई अगस्त माह में की जाएगी।
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बता दें कि IPS मुकेश गुप्ता को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय एडीजी से स्पेशल डीजी के पद पर प्रमोशन दिया गया था। जिसके बाद राज्य में नई सरकार बनने के बाद तीनों आईपीएस को फिर से एडीजी के पद पर डिमोट किया गया, लेकिन बाद में दो अन्य को प्रमोशन दी गई। वहीं आईपीएस गुप्ता के खिलाफ केज दर्ज किए गए थे, इसलिए उन्हें प्रमोशन नहीं मिला।
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प्रमोशन निरस्त कर पदावनत करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ मुकेश गुप्ता कैट गए थे, जहां से उन्हें राहत देते हुए उनका प्रमोशन बरकरार रखने का आदेश जारी हुआ था। कैट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। इस पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच में सुनवाई हुई। सुनवाई में तर्कों को सुनने के बाद कैट के प्रमोशन को बरकरार रखने के फैसले को अदालत ने स्टे लगा दिया है।