Big Breaking: एके-47 बरामदगी मामले में विधायक अनंत सिंह समेत दो को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा…
पटना: Big Breaking: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह (RJD MLA ANANT SINGH) को एके-47 मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. दरअसल, उनके पैतृक गांव नदवां स्थित घर से एके-47 और ग्रेनेड बरामद हुआ था. इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और एक अन्य को दोषी करार दिया था. मामला बाढ़ थाना कांड संख्या 389/19 का है. इसके साथ ही अब आरजेडी विधायक की विधायकी भी जाना तय है.
बता दें कि बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर से 16 अगस्त, 2019 को छापेमारी कर एके 47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, कारतूस आदि बरामद किये थे. इस दौरान बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने अनंत सिंह के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी. करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में अनंत सिंह के घर से AK-47 के साथ (Anant Singh AK 47 Case) ही हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद की गई थी.
छापेमारी के बाद अनंत सिंह के घर से पुलिस ने केयर टेकर को गिरफ्तार किया था. लेकिन, अनंत सिंह फरार हो गए थे. बाद में अनंत सिंह ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बिहार पुलिस अनंत सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर बाढ़ लेकर आई थी. जिसके बाद 24 अगस्त 2019 से ही अनंत सिंह पुलिस की गिरफ्त में हैं.
दो वर्ष से ज्यादा सजा हुई तो जाएगी अनंत सिंह की विधायकी
विधि जानकारों के मुताबिक आर्म्स एक्ट के तहत प्रतिबंधित हथियार बरामद पर सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। पटना हाईकोर्ट के वकील राजकुमार ने बताया कि लोक जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर विधानसभा सदस्य को किसी आपराधिक मामले में दो वर्ष से अधिक की सजा होती है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।