Big Breaking: 7 बार विधायक, 4 बार CM, पहले काटे 10 साल की सज़ा, अब आय से अधिक की संपत्ति में भी दोषी करार..
Big Breaking: 7 times MLA, 4 times CM, first sentenced to 10 years, now convicted even in disproportionate assets..

हरियाणा: आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आज 4 साल सजा सुनाई गई 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. स्पेशल जज विकास धुल ने उन्हें 21 मई को प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी. ओम प्रकाश को साल 2012 में जेबीटी भर्ती घोटाला में दोषी करार देते हुए तिहाड़ जेल में 10 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। 87 साल के चौटाला बारहवीं पास हैं।
26 मार्च 2010 को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि 24 मई 1993 से 31 मई 2006 तक अपने पद पह रहते हुए आय से ज्यादा संपत्ति कमाई. सीबीआई के मुताबिक, उनके पास 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति ऐसी थी, जिसके सोर्स का उनके पास कोई सबूत नहीं था. चौटाला के पास आय से 189.11% संपत्ति ज्यादा थी.
