नीट-पीजी 2022-23 की परीक्षा होगी तय तिथि पर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका किया खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रम की स्नातकोत्तर स्तर की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश (नीट-पीजी 2022-23) की परीक्षा को टालने वाली याचिका को खारिज कर दी है।
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न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हमारा देश महामारी की चपेट से अब बाहर आ रहा है। इस हालात में मेडिकल शैक्षणिक सत्र को व्यवस्थित करना समय की मांग है। 21 मई को परीक्षा कराना एक नीतिगत फैसला है। लिहाजा, यह अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।
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शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट-पीजी परीक्षाओं में पहले से ही देरी हो रही है। ऐसे में और देरी करने से अस्पतालों में रोगी देखभाल पर गंभीर प्रभाव होंगे, क्योंकि वहां सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध तीन बैचों की बजाए रेजिडेंट डॉक्टरों के केवल दो बैच ही उपलब्ध हैं।
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सर्वोच्च अदालत ने इस पर गौर किया कि दो लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है। अंतिम समय में स्थगन अराजकता और अनिश्चितता पैदा करेगा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में दाखिले के लिए 21 मई को निर्धारित है।
