इस जिले में बोर खनन पर लगा प्रतिबन्ध, विशेष परिस्थिति में पेयजल खनन की ही अनुमति देंगे एस.डी.एम…

गरियाबंद। जिले में बोर खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर नम्रता गांधी ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया है। वहीं गरियाबंद को मानसून के आगमन तक जल आभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। विशेष परिस्थिति में ही क्षेत्र के एस.डी.एम. बोर खनन की अनुमति दे सकेंगे। अधिकारी पेयजल खनन के अलावा अन्य बोर खनन की मंजूरी नहीं देंगे।

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लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सम्पूर्ण जिले में तथा नगर पालिक परिषद्, नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नही होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।

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