बड़ी खबर : राज्य सरकार का बड़ा फैसला, आज से 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, शादी समारोह में 100 लोगों की ही अनुमति
गुजरात: देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना के कारण बिगड़ते हालातों को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन व नाइटकर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसी बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुजरात सरकार ने अहम फैसला लिया है। गुजरात सरकार ने 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। साथ ही, शादी समारोह में आने वाले गेस्ट्स की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। यह जानकारी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने दी।
गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने 20 शहरों में रात आठ बजे से लेकर सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। यह बुधवार से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
इससे पहले दिन में गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य में कोविड-19 के कारण स्थिति “नियंत्रण से बाहर” हो रही है। इसके साथ ही अदालत ने सुझाव दिया कि वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए तीन से चार दिनों के लिए कर्फ्यू या लॉकडाउन लागू किया जा सकता है।
अभी तक अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा आर राजकोट में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक का कर्फ्यू लगा था। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कोरोना वायरस कोर समूह की बैठक में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया।
रूपाणी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने हमें कुछ सुझाव दिए थे और हमने उन पर निर्णय ले लिया है। इससे पहले हमने राज्य के चार बड़े शहरों में कर्फ्यू लगाया था , अब हमने 20 शहरों में रात के वक्त कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। वहीं शादी समारोह में 100 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी गई है।ग्रैंड इवेंट्स को 30 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। वहीं, सरकारी दफ्तर भी 30 अप्रैल तक शनिवार के दिन बंद रहेंगे।”
अदालत कोराना वायरस की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति भार्गव करिया की पीठ ने कहा कि वायरस पर काबू के लिए ऐसे लॉकडाउन या कर्फ्यू की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोविड-19 स्थिति बद से बदतर और नियंत्रण से बाहर हो रही है। गुजरात में सोमवार को कोविड के 3,000 से अधिक नए मामले सामने आए। उन्होंने सुझाव दिया कि राजनीतिक कार्यक्रमों सहित सभी प्रकार के जमावड़ों को नियंत्रित या बंद किया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान कहा था कि इस पर काबू के लिए तत्काल और गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत है। अन्यथा कोविड-19 स्थिति हाथ से बाहर हो जाएगी। स्थिति पर काबू के लिए तीन-चार दिनों का कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने पीठ को सूचित किया कि लॉकडाउन के बारे में सरकार जटिल स्थिति में है।
बता दें कि गुजरात में मंगलवार को कोविड-19 के 3,280 नए मामले सामने आए, जो अब तक किसी एक दिन की सर्वाधिक संख्या है। इसी के साथ राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,24,878 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि राज्य में इस बीमारी से 17 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,598 हो गई। गुजरात में अब 17,348 मरीजों का इलाज चल रहा है। जिन 17 मरीजों की जान गयी उनमें सात-सात अहमदाबाद एवं सूरत के, दो राजकोट के और एक वड़ोदरा जिले का था।