GOOD NEWS : अब सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में देख सकेंगे फिल्म, इन दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन

नई दिल्ली : सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कोरोना के चलते करीब 7 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद 15 अक्टूबर से फिर से खोले जाने के लिए निर्धारित हैं. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए सिनेमाघरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की घोषणा की.
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सिनेमा हॉल को 50% ऑक्युपेंसी के साथ संचालित करने की अनुमति है ताकि लोगों के बीच पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी जा सके.
ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई सीट न बदले. मास्क लगाना अनिवार्य होगा. साथ ही सैनिटाइजर जरूरी है
स्क्रीनिंग की शो टाइमिंग भी बदली जाएगी और भीड़भाड़ से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में बॉक्स ऑफिस काउंटर खोले जाएंगे. इंटरवल के दौरान दर्शकों को भीड़ से बचना होगा.
कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली एक मिनट की एक फिल्म दिखाया जाना या इस बारे में घोषणा किया जाना अनिवार्य होगा.
एक शो खत्म होने के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज करना होगा तभी दूसरा शो आरंभ होगा. सिंगल स्क्रीन में टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा खिड़कियां खोलनी होंगी.
सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. पैक्ड खाना मिलेगा.